Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana :- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के गरीब और निम्न वर्ग के नागरिकों के लिए हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के परिवार को सामाजिक सुरक्षा के रूप में हर साल 6,000 रूपये की मददत की जाएगी। इस योजना के माध्यम से प्रदान करने वाली वार्षिक 6000 रूपये की सामाजिक सुरक्षा जीवन बीमा, आकस्मिक बीमा और पेंशन लाभ के द्वारा दी जाएगी।
हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2024 के तहत दी जाने वाली धनराशि 12 किस्तों के रूप में सीधे लाभार्थी के खाते द्वारा दी जाएगी। यदि आप हरियाणा राज्य निवासी हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana से सबंधित सभी जानकारी प्रदान किया हैं तो आप इस आर्टिकल को अंतिम तक अवश्य पढ़े।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को हर साल ₹6000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिसमें हर किस्त ₹2000 की होती है।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को जीवन-यापन बेहतर हो सके। इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी मदद के लिए सरकार यह राशि प्रदान किया जाता है। इस योजना में मुख्य रूप से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता हैं।
Key Highlights Of Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
| योजना का नाम | Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana |
| किसके द्वारा शुरू | राज्य सरकार द्वारा |
| राज्य का नाम | हरियाणा |
| लाभार्थी | हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
| उद्देश्य | राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
| सहायता राशि | 6000 रुपए /साल |
| साल | 2024 |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| अधिकारिक वेबसाइट |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू किया गया है।
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में केंद्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा व पेंशन के लिए जारी विभिन्न योजनाओं का सम्मिलित लाभ दिया जाता हैं।
- इस योजना में पंजीकृत परिवार को राज्य सरकार की तरह से प्रतिवर्ष 6,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाती हैं।
- योजना में देय राशि एकमुश्त ना देकर 2000 रुपए की तीन किस्तों के माध्यम से प्रदान किया जाता हैं।
- योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
- इस योजना के अंतर्गत देय राशि उनके दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए पात्रता मापदंड
- ० इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदक की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
- यदि आप किसान हैं, तो आपके पास 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) से कम जमीन होनी चाहिए।
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर यदि
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana की आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अपने नजदीकी अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको वहां से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म लें।
- अब आपको फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, आयु, पता आदि सही-सही भरें।
- इसके बाद आपको जरूरी दस्तावेज़ों की फोटो कॉपी फॉर्म के साथ लगाएं।
- अब आपको सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म जमा करें और अगर कोई आवेदन शुल्क है, तो उसका भुगतान करें।
- इसके बाद फॉर्म जमा होने के बाद आपकी जानकारी की जांच होगी। सत्यापन के बाद आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।