Haryana Happy Card Apply Online:- हरियाणा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के लिए हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना का शुभारंभ गया है। इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा।
राज्य के अंत्योदय परिवारों को इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा। इस आर्टिकल में हम आपको Haryana Happy Card Apply Online से सबंधित सभी जानकारी प्रदान करने वाले हैं तो आप इस आर्टिकल को अंतिम तक अवश्य पढ़े।
Key Highlights Of Haryana Happy Card Apply Online ( विवरण )
| योजना का नाम | हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (HAPPY) |
| किसने शुरु किया | हरियाणा राज्य सरकार द्वारा |
| योजना लाभार्थी | हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवार |
| योजना उद्देश्य | अंत्योदय परिवारों को मुफ्त में परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना |
| योजना लाभ | 1000 किलोमीटर/ प्रति वर्ष मुफ्त बस यात्रा |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| अधिकारिक वेबसाइट | https://hartrans.gov.in/ |
Haryana Happy Card Yojana ( हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना क्या है? )
हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड योजना शुरू की है, जिसके तहत इन परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो अंत्योदय श्रेणी में आते हैं और इससे उनकी आर्थिक बचत में मदद होती है।
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के तहत अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एक विशेष कार्ड दिया जाता है, जिसे हैप्पी कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड के जरिए परिवार हरियाणा के किसी भी रोडवेज बस में निर्धारित किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा कर सकते हैं।
Haryana Happy Card Yojana Benefits (हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का लाभ )
- अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत हरियाणा के गरीब परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड जारी किए जाएगा।
- एक हैप्पी कार्ड से प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक की मुफत यात्रा कर सकते हो।
- प्रत्येक हैप्पी कार्ड के लिए ₹50 की राशि देनी होगी जो की ऑनलाइन भुगतान होगा और कार्ड की लागत ₹109 होगी।
- इस योजना के तहत वार्षिक रख-रखाव के लिए ₹79 का शुल्क सरकार द्वारा वहन होगा।
- इस योजना के तहत लगभग 600 करोड सरकार द्वारा इस योजना पर खर्च किये जाएगा।
Haryana Happy Card Yojana Eligibility Criteria ( हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए पात्रता )
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए या इससे भी कम होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) होना चाहिए।
- अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे।
Haryana Happy Card Yojana Important Documents ( हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए दस्तावेज)
- परिवार पहचान पत्र
- अंत्योदय कार्ड
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- हरियाणा अधिवास
- मोबाइल नंबर यदि।
Haryana Happy Card Apply Online ( हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना की आवेदन प्रक्रिया)
- सबसे पहले आपको हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आप मुख्य पृष्ठ पर, “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प चुनें।
- अब आपको कैप्चा कोड और परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद ओटीपी की पुष्टि करने के लिए, “ओटीपी भेजें” विकल्प पर क्लिक करें।
- अब आपको ओटीपी मान्य होते ही आपको परिवार के प्रत्येक सदस्य का विवरण प्रदान किया जाएगा।
- इसके बाद वह सदस्य चुनें जिसके लिए आप हैप्पी कार्ड आवेदन जमा करना चाहते हैं।
- अब अपना आधार कार्ड नंबर और सेलफोन नंबर दर्ज करें।कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद, “ओटीपी भेजें” चुनें।
- इसके बाद आधार अब पंजीकृत फोन पर एक ओटीपी भेजेगा; इसे इनपुट करें और पुष्टि करें।
- अब आपको “लागू करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आप इस प्रकार हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे।
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