Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana:आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना आवेदन फॉर्म व पात्रता की जाँच करे

Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana :- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आचार्य विद्यासागर गौ-संवर्धन योजना का संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को पशुपालन के लिए लोन के साथ ही ब्याज पर अनुदान दिया जा रहा है।इस लेख के माध्यम से हम आपको आप कैसे Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस योजना से जुड़ी अन्य मुख्य जानकारी जैसे कि इसका उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता आदि भी बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे प्राप्त करें योजना का लाभ।

Key Highlights Of Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana

योजना का नामAcharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana
किसने शुरु किया मध्यप्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थीराज्य के शिक्षित नागरिक
लाभपशुपालन कार्य करने के लिए 10 लाख रुपए लोन
उद्देश्यराज्य के युवाओं को लोन के माध्यम से आर्थिक सहायता देना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिशियल वेबसाइटhttps://mpdah.gov.in/

Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana ( आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना क्या है? )

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से पशुपालक को लाभ प्रदान किया जाएगा। जिसके लिए पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालन कार्य करने के लिए बैंक से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ताकि राज्य के पशुपालक इस योजना का लाभ प्राप्त कर अपने लिए पशुपालन को आगे बढ़ा सके।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। यह योजना राज्य मे पशुपालक का भविष्य उज्जवल बनाने और रोजगार शुरू करने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित करेंगी। जिससे राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैंं।

Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana Objective ( एमपी आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का उद्देश्य )

मध्यप्रदेश सरकार के अंतर्गत आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना संचालित की जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए योजना का लाभ किसानों को मिल सके, इसके लिए राज्य शासन द्वारा आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना बनाई गई।

इस योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही के पास कम से कम 5 पशु और एक एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। पशुओं की संख्या में वृद्धि होने से अनुपातिक रूप से वृद्धि का न्यूनतम कृषि भूमि का निर्धारण किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाएगी।योजना में सभी वर्ग के सीमांत एवं लघु कृषक योजना का लाभ ले सकते हैं।

Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana Benefits ( एमपी आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का लाभ )

  • आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के सीमांत व लघु किसान प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ न्यूनतम 5 पशु या इससे अधिक पर दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया जा सकता है।
  • इस योजना के तहत परियोजना की लागत का 75 प्रतिशत राशि बैंक ऋण माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और शेष राशि 25 प्रतिशत की व्यवस्था हितग्राही किसान को स्वयं को करनी होगी।

Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana Eligibility Criteria ( एमपी आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के लिए पात्रता )

  • अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास 5 से अधिक पशु होना अनिवार्य है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के नागरिक आवेदन करने के पात्र हैं।

Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana Important Documents ( एमपी आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के लिए दस्तावेज )

  • समग्र आईडी
  • जमीन से संबंधित दस्तावेज
  • मोबाइल नंबर
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता विवरण आदि।

Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana Apply Online ( एमपी आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया )

आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में आवेदन करने के लिए राज्य के सभी इच्छुक आवेदकों को हमारे द्वारा नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर्ण होगा जो इस प्रकार हैं –

  • गौ संवर्धन योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत कार्यालय या पशुपालन विभागमें जाना होगा।
  • इसके बाद आपको वहाँ से इस योजना के तहत आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त कर लेना है।
  • इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज कर देनी है और अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी फॉर्म के साथ में ही अटैच कर लेना है।
  • अब आपको अपने इस आवेदन फॉर्म को उसी कार्यालय में जाकर जमा कर देना है।
  • इस प्रकार मुख्यमंत्री गौ संवर्धन योजना के तहत आपके आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको इस योजना का लाभ प्रदान कर दिया जाएगा।
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