Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana : मध्यप्रदेश राज्य के गरीब परिवार व निम्न वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आने वाले परिवारों की बालिकाओं की शादी हेतु सरकार की ओर से 31,000 से लेकर 51,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
अगर आप मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत अपने बेटियों की शादी के लिए सरकार से मिलने वाली 51 हजार की आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते है। तो इस आर्टिकल में हम आपको Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने वाले हैं तो आप इस आर्टिकल को अंतिम तक अवश्य पढ़े।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024 Overview
| योजना का नाम | Mukhyamantri Kanaya Vivah Yojana 2024 |
| शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | राज्य गरीब व कमजोर वर्ग के परिवार |
| उद्देश्य | गरीब व कमजोर वर्ग के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना |
| अनुदान राशि | 51,000 रूपये |
| श्रेणी | सरकारी योजना |
| आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
| ऑफिशियल वेबसाइट | http://mpvivahportal.nic.in/ |
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के नाम से एक बहुत अच्छी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य की लड़कियों की शादी के लिए सरकार 51,000 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना का लाभ राज्य के उन गरीब परिवार की बेटियों की दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे परिवारों को उनकी बेटियों की शादी करने में सहायता करना है। इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट मे ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदिका का आधार कार्ड उसके बैंक अकाउंट से लिंक होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को मध्यप्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक बेटी की आयु शादी के समय 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जिस लड़के से शादी हो रही हो उसकी आयु 21 वर्ष होने चाहिए।
- आवेदक का नाम राज्य सरकार के समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- राज्य की आर्थिक से कमजोर विधवा महिला तथा तलाकशुदा महिला भी जो स्वयं के पुनर्विवाह का आर्थिक खर्च न उठा सकें। वह भी आवेदन की पात्र है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का का बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- समग्र आईडी
- मोबाइल नंबर
- बीपीएल राशन कार्ड
- विधवा महिलाओं है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र यदि।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Online Apply कैसे करें?
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
- अब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- इसके बाद आपको यूजर आईडी एवं पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना है।
- अब लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस योजना का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा।
- इसके आपको मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- अब आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही है समस्त जानकारी को अच्छे से भरना है।
- इसके बाद फिर योजना में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना है।
- और अंत में सबमिट पर क्लिक करके अपने आवेदन फार्म को जमा करना है।